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सहकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान, जयपुर
सहकारी भर्ती बोर्ड राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 की धारा 29-बी के साथ राजस्थान सहकारी समिति नियम, 2003 के नियम 39-ए के तहत राज्य की सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती के लिए चयन और सिफारिश के लिए बनाया गया एक वैधानिक निकाय है।

सहकारी भर्ती बोर्ड में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं, जैसा कि राजस्थान सहकारी समिति नियम, 2003 के नियम 39-ए में निर्धारित है; जो निम्नलिखित हैं, अर्थात्:-

(i) अध्यक्ष, अतिरिक्त रजिस्ट्रार-I (सहकारिता विभाग, राजस्थान)।

(ii) रजिस्ट्रार, सदस्य, सहकारी समितियां, राजस्थान का एक नामित व्यक्ति, जो 7600/- रुपये से कम ग्रेड वेतन वाला अधिकारी नहीं होगा।

(iii) निदेशक, राजस्थान सदस्य सचिव, सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान, जयपुर।

बोर्ड के वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं:-
(i) श्रीमती शिल्पी पांडे - अध्यक्ष, अतिरिक्त रजिस्ट्रार-I (सहकारिता विभाग, राजस्थान)
(ii) श्री संदीप खण्डेलवाल, सदस्य, अतिरिक्त रजिस्ट्रार-II (सहकारिता विभाग, राजस्थान)
(iii) श्री रणजीत सिंह चूण्डावत - सदस्य सचिव (निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान, जयपुर)।

सहकारी भर्ती बोर्ड, राजस्थान, जयपुर:

10-बी, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004

0141-2710072

नोडल अधिकारी

संयुक्त रजिस्ट्रार

helpdesk[dot]rajcrb[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

https://rajcrb.rajasthan.gov.in/

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आखिरी अपडेट   10/12/2025