बोर्ड का कार्य

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बोर्ड का कार्य

सहकारी भर्ती बोर्ड सहकारी समितियों की निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के चयन और नामों की सिफारिश करने की प्रक्रिया के संचालन के लिए सक्षम प्राधिकारी है, अर्थात्:-

(i) सभी शीर्ष और केंद्रीय स्तर की सहकारी समितियां, उन समितियों को छोड़कर जिनमें राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 के अध्याय VII में उल्लिखित कोई सरकारी सहायता नहीं है और न ही कोई सरकारी कर्मचारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी अधिकारी के रूप में तैनात है,

(ii) प्राथमिक कृषि ऋण समितियां,

(iii) प्राथमिक भूमि विकास बैंक,

(iv) शहरी सहकारी बैंक,

(v) अन्य समितियां जिनकी सरकारी शेयर पूंजी 5 लाख रुपये या उससे अधिक है, और

(vi) समितियों की ऐसी अन्य श्रेणी, जिसे राज्य सरकार इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित कर सकती है।

राजस्थान सहकारी समिति अधिनियम, 2001 की धारा 29 बी- सहकारी समितियों के लिए भर्ती बोर्ड का गठन।

राजस्थान सहकारी समिति नियम, 2003 का नियम 39 ए - सहकारी समितियों के लिए भर्ती बोर्ड।

Structure of Board

Chairman Member Secretary Member
(Additional Registrar-I) (Director RICEM) (Nominee of Registrar)

सहकारी भर्ती बोर्ड, राजस्थान, जयपुर:

10-बी, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर-302004

0141-2710072

नोडल अधिकारी

संयुक्त रजिस्ट्रार

helpdesk[dot]rajcrb[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

https://rajcrb.rajasthan.gov.in/

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आखिरी अपडेट   12/02/2026