अधिनियम एवं नियम
धारा 29-B,राजस्थान सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2001 की धारा 29-B.
सहकारी समितियों के लिए भर्ती बोर्ड का गठन –
(1) राज्य की सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती हेतु चयन एवं अनुशंसा करने के लिए, नियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार, एक सहकारी भर्ती बोर्ड होगा, जिसे इस धारा में आगे “बोर्ड” कहा गया है।
(2) बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे, जिनका गठन शासन द्वारा, विनिर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।
(3) सम्बंधित सहकारी समितियों की मांग एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड को चयन मानदण्ड, प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग हेतु मानदण्ड निर्धारित करने का अधिकार होगा, जिसमें लिखित परीक्षा तथा/या साक्षात्कार का आयोजन करना है या नहीं और किस प्रकार करना है, इस संबंध में निर्णय भी शामिल होगा।
(4) जहाँ बोर्ड लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेता है, वहाँ वह स्वयं परीक्षा आयोजित कर सकता है अथवा उपयुक्त विशेषज्ञता एवं प्रतिष्ठा वाली किसी स्वतंत्र संस्था से परीक्षा आयोजित करवा सकता है।
नियम-39-A. राजस्थान सहकारी समितियाँ नियम, 2003 का नियम 39-A.
सहकारी समितियों के लिए भर्ती बोर्ड –
(1) उप-नियम (4) में उल्लिखित श्रेणी की सहकारी समितियों के कर्मचारियों की भर्ती सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसे इस नियम में आगे “बोर्ड” कहा गया है, तथा यह निम्नलिखित से गठित होगा –
(i) अतिरिक्त निबंधक–I, सहकारिता विभाग, राजस्थान — अध्यक्ष
(ii) निबंधक, सहकारी समितियाँ, राजस्थान के एक नामित अधिकारी, जिसका ग्रेड पे 7600/- रुपये से कम न हो — सदस्य
(iii) निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंधन संस्थान, जयपुर — सदस्य सचिव
(2) शासन, बोर्ड की सहायता के लिए, आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी नियुक्त कर सकता है।
(3) निबंधक की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, सम्बंधित समिति के प्रस्ताव पर, समिति पर लागू नियमों के अनुसार बोर्ड भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगा।
(4) बोर्ड निम्नलिखित श्रेणी की सहकारी समितियों के कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया संचालित करने तथा नाम अनुशंसित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा –
(i) सभी अपेक्स एवं केंद्रीय स्तर की समितियाँ, सिवाय उन समितियों के जिनमें न तो अधिनियम के अध्याय VII में वर्णित किसी प्रकार की सरकारी सहायता है और न ही कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदस्थ है।
(ii) प्राथमिक कृषि साख समितियाँ
(iii) प्राथमिक भूमि विकास बैंक
(iv) शहरी सहकारी बैंक
(v) अन्य वह समितियाँ जिनमें राज्य सरकार की शेयर पूंजी 5 लाख रुपये या उससे अधिक हो
(vi) बोर्ड की अनुशंसा पर, राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित की जाने वाली अन्य श्रेणी की समितियाँ
(5) समिति द्वारा भर्ती किए जाने वाले कर्मचारियों की श्रेणी पर लागू नियमों के अनुसार, बोर्ड चयन मानदण्ड, चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के मानदण्ड तथा चयन से संबंधित अन्य विषयों का निर्णय करेगा, ताकि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो सके।
(6) जहाँ बोर्ड की राय में किसी विशेष प्रकार की परीक्षा आयोजित करने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञता एवं प्रतिष्ठा वाली स्वतंत्र संस्था की सेवाएँ लेना आवश्यक हो, वहाँ वह निबंधक की पूर्व स्वीकृति से ऐसा कर सकता है।
(7) बोर्ड अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क, निबंधक की स्वीकृति से निर्धारित मानकों के अनुसार प्राप्त कर सकता है। जहाँ परीक्षा आयोजन की लागत अभ्यर्थियों से वसूले गए शुल्क से अधिक हो, वहाँ बोर्ड अतिरिक्त खर्च की वसूली सम्बंधित समिति से कर सकेगा।